- जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान
भंडारा: केंद्र शासन की ओर से 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाई जा रही है. वैसे तो कुछ हद तक यह पाबंदी पहले से लागू है. अब शासन के आदेश पर एकल उत्पादन, संग्रहण, उपयोग, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. इस आदेश के अनुसार 120 मायक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी रहेगी. यह पाबंदी कड़ाई से लागू की जाएगी.इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं तो तीन माह की सजा का भी प्रावधान किया गया है.
इस बारे में नगर परिषद के सफाई विभाग से पूछताछ करने पर बताया गया है कि, ऐसा कोई आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. हालांकि, नगर परिषद की ओर से बताया गया है कि समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है और प्लास्टिक जप्ती की मुहिम भी चलाई जाती रही है. पिछले दिनों पर्यावरण विभाग की ओर से मटन मार्केट परिसर में कार्रवाई की गई थी. बहरहाल यह जानकारी मिलने के बाद व्यापारियों में कोई खास असर नहीं पडा है. उनके बीच कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति देखी गई.
पाबंदी में किस चीज पर पड़ेगा असर
प्लास्टिक की इस पाबंदी की वजह से अनेक वस्तुओं का उपयोग आम नागरिकों को टालना होगा. इसमें मुख्य रूप से मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्रिकाएं, पैकेजिंग फिल्म, झंडे, कैंडी स्टीक, आईसक्रीम स्टीक, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, छुरे और अन्य वस्तुओं का समावेश है.सजावट के थर्माकोल और कुछ प्लास्टिक के फलक भी इसकी जद में आएंगे.
आदेश का इंतजार
प्लास्टिक बंदी का कोई आदेश नहीं मिला है. अगर आदेश मिलता है तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से कार्रवाई की जाएगी.
-मुकेश शेंदरे सफाई निरीक्षक,न.प. भंडारा.
प्लास्टिक से होनेवाले नुकसान के बारे जनजागृती की जा रहीं है.लोगों को समझाया जा रहा है कि इसके कितने घातक नतीजे हो सकते है. इसके लिए दुकानदारों, शहर के पर्यावरण से जुडे लोगों की एक बैठक भी ली गई है.
-लीपिका गणवीर शहर समन्वयक,न.प. भंडारा.