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    • तहसील के झरप गाव समीप की घटना 
    • 2 गिरफ्तार 

    लाखनी. रेत घाटों की नीलामी नहीं होने से जिले में गौण खनिज चोरी की घटनाएं बढ रही होकर उस गौण खनिज तस्करों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने से उनका हौसला दिनों दिन बढ रहा होकर उन्होंने राजस्व विभाग की कार्रवाई को टालने के लिए लाठी से हमला करने की घटना तहसील के झरप गाव समीप सामने आयी है. 

    रेत का ट्रैक्टर कार्रवाई के लिए रोकने पर तस्करों ने तहसीलदार, मंडल अधिकारी एवं पटवारी के शरीर पर लाठी लेकर दौडकर हमला करने की घटना घटीत हुई. इस प्रकरण में पालांदूर पुलिस थाना में पटवारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लाखनी तहसील के न्याहारवानी निवासी ओम धांडे (30) व गुरढा निवासी उमेश गभने (27) को गिरफ्तार किया है. 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील से बहनेवाली चुलबंद नदी यह तहसील के जीवनदायीनी होकर इस नदी से साकोली एवं लाखांदूर तहसील की सीमा निश्चित है. इस नदी में मिरेगाव, सोनमाला, मेंढा, पलसगाव, विहीरगाव, नरव्ह, पात्री, मरेगाव यह रेत घाट होकर इन रेत घाटों की अभीतक नीलामी नहीं हुई है. 

    रेत की बडे पैमाने पर अवैध तरीके से यातायात की जा रही है. इसको रोकने के लिए तहसीलदार महेश शितोले, मंडल अधिकारी राकेश पंधरे व पटवारी सुनिल कासराले गस्त लगा रहे थे. 

    पलसगाव घाट से रेत की यातायात करनेवाला ट्रैक्टर (क्र. एम.एच. 36 ए.जी. 0078) को टीम ने पलगसाव से खुनारी मार्ग पर कार्रवाई के लिए रोका. इस पर ओम धांडे राजस्व विभाग की टीम को रोकने के लिए आगे आया. पटवारी कासराले ने उसको बाजु होने के लिए बताया. किंतु धांडे सुनने की तैयारी में नहीं था. गालीगलौज कर रहा था. अधिकारियों को देख लेने की बात कर रहा था. ट्रैक्टर चालक गभने यह उसको प्रोत्साहन दे रहा था. 

    यह प्रकार शुरू रहते ओम यह हाथ में लाठी लेकर तहसीलदार के साथ टीम के कर्मचारियों को मारपीट करने के लिए दौडकर हमला किया. जिससे टीम वहां से निकल गयी. शीघ्र ही तहसीलदार महेश शितोले ने घटना की जानकारी जिलाधिकारी, साकोली उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पुलिस अधिकारियों को दी. 

    इसके पश्चात वरिष्ठों के मार्गदर्शन में रविवार रात्रि 9 बजे पटवारी सुनिल कसराले ने शिकायत दर्ज की. पालांदूर थाना में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रात को ही गिरफ्तार किया गया. सोमवार को उनको प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित करने पर न्यायालय ने उनको 15 दिनों की न्यायालयीन कस्टडी सुनायी है.