
- बिना लाइसेंस से पटाखे बिकेंगे तो आप पर पटाखे लग जाएंगे
भंडारा. दिवाली पर पटाखों का दूकान लगाने की योजना बना रहे है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि अगर आप प्रशासन से बिना अनुमति लिए कोई दूकान लगाते है तो आपका पटाखा बज सकता है. जिला प्रशासन ने अपील की है कि प्रभावित व्यवसायी प्रशासन से उचित अनुमति लेकर ही दूकान लगाएं.
दिवाली के दौरान व्यापारियों को पटाखा बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है. व्यापारियों को दूकान के लिए आवेदन तहसील कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है. ताकि लाइसेंस बनवाने में कोई जल्दबाजी न हो. एक महीने में दिवाली नजदीक आते ही प्रशासन ने ऐसे लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि इन लाइसेंसों को जारी करते समय व्यवसायियों को विभिन्न दस्तावेज देने होते है. दस्तावेजों को पूरा करने वाले व्यवसायियों के लाइसेंस प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय भेजे जाते है.
अगर आप पटाखा बेचने जा रहे है तो हो जाएं सावधान
पटाखों की बिक्री करते समय सुरक्षा का अत्यधिक ध्यान रखना जरूरी है. पटाखों का दूकान अधिमानता शहर से कुछ दूरी पर और खुले स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए. जहां बिजली लाइनों या ट्रैफिक से ज्यादा संपर्क नहीं होगा. व्यवसायियों को आपात स्थिति में अग्निशामक यंत्र सहित सभी सुरक्षा उपकरण तैयार रखने चाहिए.
जगह का नक्शा
आतिशबाजी की लगेगी दूकान, जगह का नक्शा सुरक्षा के लिए जगह की जांच के लिए पुलिस उप निरीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
तहसील अनापत्ति प्रमाण पत्र
तहसील कार्यालय में आपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है. उस आवेदन पर पांच रुपये का स्टांप टिकट और लाइसेंस शुल्क का चालान करना होता है.
ग्रामपंचायत, नगर परिषद अनापत्ति प्रमाण पत्र
यदि दूकान ग्राम पंचायत सीमा में है तो ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र या यदि नगर परिषद सीमा में है तो नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र.पटाखे विक्रेता दिपक शाहू ने बताया कि पिछले दो वर्ष में कोरोना से पटाखा कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. इस वर्ष सभी त्योहार बडी धूमधाम से मनाए जा रहे है. दिवाली अब सामने है. इसके चलते पटाखा दूकान लगाने की योजना शुरू हो गई है. पटाखा विक्रेता का कहना है कि प्रशासन की अनुमति लेने के बाद ही दूकान लगाया जाएगा.