सरकार के 15 वित्त आयोग अनुदान से स्ट्रीट लाइट एवं जलापुर्ती योजना के बील का होगा भुगतान, सरकार द्वारा निर्देश जारी

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    लाखांदूर . सरकार के जिला परिषद द्वारा पिछले कुछ वर्षों से स्ट्रीट लाइट के बिजली बील एवं स्थानीय ग्रापं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा जलापुर्ती योजना के पानी का टैक्स नहीं भरे जाने से बिजली बील का भुगतान नहीं किया गया. इस हालात में तहसील के विभिन्न ग्रापं क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट एवं जलापुर्ती योजना की बिजली बंद किए जाने पर तहसील के ग्रापं सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी संघटनाओं द्वारा सरकार को बिजली बील का भुगतान करने की मांग की थी. 

    जिसके अनुसार राज्यसरकार के ग्रामविकास विभाग के तहत जारी निर्देशों के अनुसार ग्रापं प्रशासन को केन्द्र  सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से स्ट्रीट लाइट एवं जलापुर्ती योजना का बकाया बील भुगतान करने की अनुमती दी गई है. 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत ग्रापं को प्राप्त अनुदान राशि से बन्धीत अबन्धीत आदी दो प्रकार के कार्य किए जा रहे है. अबन्धीत कार्यों के तहत स्वास्थ, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य कार्य किए जा रहे है. जबकी बन्धीत कार्यों के तहत बिजली एवं पानी की आपूर्ती एवं सफाई के कार्य किए जा रहे है.

    15 वित्त के तहत दो वर्षों में पंस के ग्रापं को 7.48 करोड की राशि प्राप्त 

    सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत पिछले 2020-21 वर्ष में लाखांदूर पंस के कुल 62 ग्रापं के लिए 4 करोड 16 लाख, 88 हजार 416 रुपयों का अनुदान उपलब्ध किया गया है. जबकी इस वर्ष इस आयोग के तहत कुल 62 ग्रापं के लिए 3 करोड 31 लाख 69 हजार 555 रुपयों की राशि उपलब्ध की गई है. कुल मिलाकर दोनों वित्तीय वर्षों के तहत तहसील के सभी 62 ग्रापं को विभिन्न कार्यों के लिए इस कमिशन द्वारा प्रती वर्ष दो हफ्तों के तहत 7 करोड 48 लाख 57 हजार 971 रुपयों का अनुदान उपलब्ध किया गया है.

    दोनों वर्षों का अनुदान अखर्चित 

    सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत तहसील के सभी 62 ग्रापं को 7.48 करोड का अनुदान उपलब्ध किया गया है. लेकीन ग्रापं प्रशासन द्वारा इस अनुदान के तहत विभिन्न बन्धीत एवं अबन्धीत कार्ये करने के लिए सरकार निर्देशों के अनुसार पी एफ एम एस एवं डी एस सी प्रणाली विकसित नहीं किए जाने से तहसील के सभी ग्रापं के तहत दोनो वर्षों का अनुदान अखर्चित होने की जानकारी दी गई है.

    62 ग्रापं के तहत 106.13 लाख रु. का स्ट्रीट लाइट बिल बकाया 

    सरकार के जिला परिषद द्वारा पिछले अनेक वर्षों से ग्रापं क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान किया जाता था. लेकीन पिछले एक वर्ष से तहसील के कुल 62 ग्रापं के तहत पिछले एक वर्ष से स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से सभी 62 ग्रापं के तहत तहसील में 106.13 लाख रु. का बिज्ली बिल बकाया होने की जानकारी है.

    23 गावों की स्ट्रीट लाइट की बिजली बंद 

    ग्रापं क्षेत्र में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट का पिछले एक वर्ष से बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से तहसील के 23 गावों के स्थित लाइट की बिजली बंद कर दी गई है. इन गावों के तहत 23.47 लाख रु. का स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल बकाया होने की जानकारी है.

    जलापुर्ती योजना के तहत 22.90 लाख रु. का बिजली बिल बकाया 

    सरकार के विभिन्न जलापुर्ती योजना के अनुसार तहसील के 62 ग्रापं के तहत 22.90 लाख रुपयों का बिजली बिल बकाया होने की जानकारी है. जिसके अनुसार तहसील के 13 ग्रापं के तहत ग्रामीणों द्वारा पानी टैक्स का भुगतान नहीं होने के कारण बिजली बील नहीं भुगतान किए जाने से जलापुर्ती योजना की बिजली बंद कर दी गई है.

    15 वित्त आयोग की राशि से होगा बिल का भुगतान 

    राज्य सरकार द्वारा 23 जुन को सरकार के 15 वित्त आयोग के तहत स्ट्रीट लाइट एवं जलापुर्ती योजना का बकाया बिजली बिल भुगतान करने की अनुमती दिए जाने से सभी ग्रापं. को राहत मिली है. जिसके अनुसार बिजली कंपनी के तहत की जानेवाली कार्रवाई से नागरिकों को छुटकारा मिलेगा.