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    ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले में पुलिस (Police) ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) (KDMC) के पांच पूर्व आयुक्तों और 13 अन्य के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर संपत्ति निर्माण की अनुमति देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय अदालत द्वारा 18 जनवरी को दिए गए निर्देश के तहत बृहस्पतिवार देर रात कल्याण संभाग के बाजारपेठ थाने में मामला दर्ज किया गया।

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) सोनाली शशिकांत राउल ने कहा था कि प्रथम दृष्टया केडीएमसी के पूर्व निर्दलीय पार्षद अरुण गीत की शिकायत पर 18 लोगों के खिलाफ मामला बनता है। शिकायत में पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया था कि केडीएमसी के निकाय अधिकारी एवं नगर योजनाकार और अन्य कर्मचारियों की ‘डेवलपर’ के साथ मिलीभगत थी और उन्होंने जनवरी 2004 से नियमों का उल्लंघन कर संपत्ति निर्माण की अनुमति दी।

    उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एफएसआई) देने में प्रॉपर्टी डेवलपर का अनुचित पक्ष लिया गया और वह कई अनियमितताओं में संलिप्त था। शिकायत में कहा गया था कि 23 मंजिला एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण पूरी तरह से नियमों के खिलाफ हुआ है। गीत ने कहा था कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा। (एजेंसी)