BJP leader Nitesh Rane
नितेश राणे (फाइल फोटो)

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    मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे (Nitesh Rane) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से तगड़ा झटका लगा है। नितेश राणे को कोर्ट ने हत्या के कथित प्रयास (Attempt To Murder) के मामले में अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) देने से इंकार कर दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान राणे द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला 17 जनवरी को आर्डर पर सुनवाई रखी थी।

    एएनआई के अनुसार, कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने अनुमति दी।

    इसके पहले बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान राणे के वकील नितिन प्रधान ने अदालत में कहा था कि, उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, ताकि मजाक की घटना के बाद बैंक चुनावों में उनकी भागीदारी रोकी जा सके।प्रधान ने अदालत को बताया, 23 दिसंबर, 2021 को विधान भवन के बाहर ‘म्याऊं’ की आवाज निकालकर चिढ़ाने और व्यंग्य की घटना ने सत्तारूढ़ दल को आहत किया था और उसके नेताओं ने इसे अपमान के रूप में लिया। कुछ शिवसेना नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरे मुवक्किल (राणे) (Nitesh Rane) को सबक सिखाया जाएगा।

    दरअसल, सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पर कथित हमले हुआ था, इस हमले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नितेश राणे को जिम्मेदार बताया था। जिसके बाद सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली पुलिस द्वारा भादंसं की धाराओं -307 (हत्या का प्रयास), 120(बी) (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था।