मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में अनिल देशमुख मुख्य आरोपी हैं। इसी मामले में देशमुख को अक्टूबर में ही जमानत दी गई थी।
न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने पलांडे को जमानत प्रदान की, जो जून 2021 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं। हालांकि, पलांडे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
Bombay High Court grants bail to Sanjeev Palande, personal secretary of NCP leader and Maharashtra former home minister Anil Deshmukh, in a money laundering case.
— ANI (@ANI) December 20, 2022
ईडी ने उच्च न्यायालय से जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने इस साल अक्टूबर में ईडी के मामले में देशमुख को जमानत दी थी। ईडी का आरोप मुख्य रूप से देशमुख से संबंधित है, जिन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कथित तौर पर धन वसूलने के लिए कहा। जांच एजेंसी के मुताबिक, पलांडे ने देशमुख की ओर से वाजे को पैसे वसूलने के निर्देश दिए थे।
महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में गृह मंत्री रहे देशमुख, पलांडे और अन्य के खिलाफ ईडी का धन शोधन का मामला तब शुरू हुआ, जब सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा जबरन वसूली के लगाए गए आरोपों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। ईडी ने दावा किया कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। (भाषा इनपुट के साथ)