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    खामगांव. युवती के लिए शादी की उम्र 18 से 21 पर करने के कानूनी प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री मंडल ने हाल ही में मजूरी दी है, जिस कारण जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा और फिर युवतियों के लिए तीन साल शादी के लिए राह देखने पड़ेगी, ऐसा डर प्रेम प्रकरणों में फंसे प्रेमी युगलों के मन में निर्माण हुआ हैं. परिणाम स्वरूप यह प्रेमी युगल अब घर से भागकर प्रेम विवाह कर करने का चित्र दिखाई दे रहा है. क्यों कि पहले लापता एवं कुछ दिन बाद विवाह निपाटकर यह युगल पुलिस थाने में एवं घर पहुंचने लगे हैं.

    कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता हैं, प्रेम में कोई भी भेदभाव नहीं होता, जिस कारण कई बार प्रेम को घर के सदस्यों एवं अभिभावकों का विरोध होता हैं, जिस कारण फिर कानूनी मार्ग प्रेमी युगल खोजते हैं. मतलब लड़की 18 साल की होने के बाद वे कानून की दृष्टि से संज्ञान हो जाती है, जिस कारण वह उसके भविष्य का निर्णय खुद ले सकती हैं. ऐसा कानून कहता है.

    जिस कारण समाज में कई बार माता, पिता के विरोध में जाकर युवक – युवती विवाह करते हैं. लेकिन अब ऐसे युवक, युवतियों के निर्णय को लड़की 21 साल पुरा होने तक जल्द ही रोक लगेगी. क्यों कि लडकी की शादी की उम्र 18 से 21 पर होने वाली हैं. इस कानून के मसुदे पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इस कानून पर अमल शुरू होगा. यह कानून प्रेमी, प्रेमिकाओं के मामले में उनके मान में डर निर्माण करने लगा हैं.

    उक्त कानून जल्द ही अंमल में आने के बाद और तीन साल लड़कियों को शादी के लिए रूकना पडेगा. जिस के चलते विगत कुछ दिनों से युवक, युवती लापता होने के मामले बढ़ गए हैं. जिले के कुछ पुलिस थानों में युवती घर से चले जाने के शिकायते बढ़ने लगी हैं. लेकिन कुछ दिनों के बाद घर से चली गई युवती तथा युवक यह कानूनी तरीके से शादी कर वापिस आ रहे हैं. आज की स्थिति में 18 साल की युवती एवं 21 साल के युवक की शादी कानूनी दृष्टि से उचित ठहरने के कारण अब अभिभावकों के विरोध में होने वाले प्रेमी युगलों ने भागकर जाकर शादी करने का मार्ग अपनाया हैं.