Petrol, diesel prices

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    खामगांव. ज्वलनशील जैव ईंधन डीजल की बिक्री के लिए सरकार द्वारा जारी 12 परमिट तीन दिन में जमा करें, यह सूचना देते हुए खामगांव, शेगांव तहसील के बायोफ्यूएल पंप, रीटेल बिक्री केंद्र की जांच कर वे सील करने की कार्रवाई राजस्व विभाग के दस्ते ने रविवार को पूरे दिन की. राज्य में बायोडीजल उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति एवं बिक्री नीति सरकार ने 19 मई 2021 को निश्चित की हैं. जिसमें प्रमुखता से 12 अनुमतियां हैं. वह रहे बिना बायोडीजल, फ्यूएल की बिक्री नहीं की जा सकती है, ऐसा सरकार का कहना हैं.

    इस संदर्भ में जिलाधिकारी की ओर दाखिल शिकायत नुसार सरकार द्वारा ठहराकर दी गयी विविध बातों की जांच करने के लिए उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव ने राजस्व विभाग के दस्ते का चयन करते हुए खामगांव, शेगांव में रविवार को एक दिन जांच अभियान चलाई. यह जांच उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव के मार्गदर्शन में दस्ते ने की.

    बायोडीजल नीति में सरकार ने विविध 12 प्रमाणपत्रों की आवश्यकता बतायी हैं, जिसमें रीटेल बिक्री के लिए कंपनी के साथ ही जिलाधिकारी की अनुमति, पेट्रोलियम एन्ड एक्सप्लोजीव सेफ्टी ऑर्गनायजेशन का लाईसेन्स, राष्ट्रीय राज्य महामार्ग प्राधिकरण का लाईसेन्स, वजन माप निरीक्षण विभाग, अन्न एवं नागरी आपूर्ति विभाग, दमकल विभाग, दूकान एवं आस्थापना, प्रदूषण नियंत्रय मंडल, स्थानीय स्वराज्य संस्था, जीएसटी इसी तरह बायोडीजल आपूर्ति की जानकारी देनी होगी.