Crime

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    खामगांव (सं). परिवार के विरोध में जाकर आंतरजातीय विवाह करने से युवती के परिवार के लोगों ने युवक की हत्या करने का प्रयास करने के मामले में 12 आरोपियों की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय ने खारिज की है. 

    खामगांव के सतीफैल परिसर निवासी अमन उर्फ रघु तिवारी ने उसी परिसर में रहने वाली एक युवती से प्रेमविवाह कुछ माह पहले किया था. उक्त विवाह आंतरजातीय होने से उसे युवती के परिवार का विरोध था. लेकिन विवाह होने से युवती के परिवार एवं उनके सहयोगियों ने अमन उर्फ रघु तिवारी पर सशस्त्र हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया था. उक्त घटना यह शिवाजी नगर पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर घटी थी.

    उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 ब, 341, 143, 147, 148, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. उक्त प्रकरण में आरोपियों को खामगांव सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की थी, उसी तरह हिरासत में होनेवाले आरोपी को भी जमानत मिली थी.

    आरोपी को सत्र न्यायालय ने दी जमानत अन्यायकारक हैं, ऐसी भूमिका लेकर शिकायतकर्ता ज्योति तिवारी ने आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. 4 अगस्त 2022 को उक्त मामले में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ती किलोर के सामने सुनवाई हुई थी. 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने आदेश घोषित कर गणेश जाधव, गोपाल जाधव, विजय जाधव, कुणाल बोंद्रे, रविंद्र बोंद्रे, आकाश धुरंदे, रोहित धुरंदे, ओम बोर्डे, महादेव फंड, गणेश कोमुकर एवं गुलजमा शाह ऐसे 12 आरोपियों को खामगांव सत्र न्यायालय व्दारा दी गई जमानत खारिज की हैं.

    उसी तरह उक्त आरोपी 29 अगस्त 2022 तक पुलिस के सामने समर्पण करें, ऐसा आदेश भी उच्च न्यायालय ने दिया है. उक्त मामले में शिकायतकर्ता ज्योति तिवारी व्दारा सत्र न्यायालय उसी तरह उच्च न्यायालय में वरिष्ठ विधिज्ञ एड.चंद्रशेखर भाटे, एड.केतन भाटे, एड.अमित भाटे एवं एड.गणेश भालतिलक ने बाजू रखी.