
खामगांव. पत्नी के चारित्र पर संदेह लेकर उसकी हत्या करने वाले एवं गवाहों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. यह फैसला खामगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.एस. कुलकर्णी ने सुनाया. इस मामले में कुल 11 गवहों के बयान दर्ज किए गए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खामगांव तहसील के ग्राम नांद्री निवासी राजेंद्र बोदडे यह अपने पत्नी हर्षा सहित रात 8 बजे उन्होंने बटाई से लिए खेत में चले गए थे. देर रात तक दोनों वापस नहीं लौटने से शिकायतकर्ता एवं अन्य रिश्तेदारों ने उसकी खोज करने पर घटना के दूसरे दिन मतलब 23 मई 2020 को हर्षा का शव नांद्री के नदी पात्र में नजर आया था. उसके शरीर पर कुल्हाड़ी के निशान नजर आए थे, उक्त शिकायत पर आरोपी राजेंद्र बोदडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.
उसी तरह मामूली बात को लेकर विवाद कर नितेश जाधव के घर जाकर उस पर जान लेवा हमला किया. इस प्रकरण में धारा 302, 322 तथा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच पूरी होने पर दोषारोपत्र न्यायालय में दाखल किया गया. न्यायालय ने 11 गवाहों के बायन दर्ज कर फैसला सुनाते समय आरोपी राजेद्र बोदडे को दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 में उम्र कैद की सजा एवं एक हजार रू. जुर्माना, जुर्माना न भरने पर छह माह कैद की सजा सुनाई हैं.