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खामगांव. घर के सामने सो रहे एक वृद्ध को चार लोगों ने लाठी-डंडों से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी. उक्त घटना शेगांव तहसील के ग्राम तिंत्रव में हुई थी. मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेगांव तहसील के ग्राम तिंत्रव निवासी बाबाराव भोजने (55) का दिनेश मोडकर से विवाद हुआ था. यह विवाद सुलझाया भी गया था. घटना के आठ, दस दिन बाद 30 अप्रैल 2019 को बाबाराव भोजने घर के सामने सोए हुए थे, इसी बीच रात नौ बजे दिनेश मोडकर एवं उसका भाई गणेश मोडकर दोनों भोजने के घर आए. उन्होंने बाबाराव भोजने से मारपीट शुरू की, इस समय दिनेश मोडकर के बुआ का लड़का संतोष घोडके और नंदकिशोर घोडके ने बाबाराव को फिर से बुरी तरह से पीटा.

इस मारपीट में बेहोश हुए भोजने को परिजन तुरंत शेगांव के सामान्य अस्पताल में ले गए. लेकिन उसकी हालत गंभीर होने से उसे अकोला रेफर किया गया. अकोला के अस्पताल में 1 मई को इलाज के दौरान बाबाराव भोजने की मौत हो गई. इस मामले में मृतक की पत्नी चंद्रकला भोजने की शिकायत पर शेगांव ग्रामीण पुलिस ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में दोषारोप पत्र पेश किया.

न्यायालय ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें मृतक के पोते मंगेश भोजने एवं मृतक की पत्नी चंद्रकला भोजने का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ. चोरो आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. काले ने उक्त चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. उसी तरह प्रत्येक को 20 हजार रू. जुर्माना एवं जुर्माना न भरने पर प्रत्येक को दो माह कैद की सजा सुनाई. इसी तरह आरोपियों से वसूल की गयी राशि में से 50 हजार रू. मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया. सरकार पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील राजेश्वरी आलशी ने काम देखा.