Take decision on disqualification petition of Nasimuddin in 15 days Chairman: Court

बुलढाना. धनादेश अनादर मामले में एक महिला को एक माह का कारावास साथ ही वादी पक्ष को 9 लाख 60 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिए जाने का आदेश बुलढाना न्यायालय ने दिया. नुकसान भरपाई न दिए जाने पर आरोपी महिला को

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बुलढाना. धनादेश अनादर मामले में एक महिला को एक माह का कारावास साथ ही वादी पक्ष को 9 लाख 60 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिए जाने का आदेश बुलढाना न्यायालय ने दिया. नुकसान भरपाई न दिए जाने पर आरोपी महिला को 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतने के आदेश न्यायालय ने दिए. बुलढाना की प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी चव्हाण ने उक्त फैसला सुनाया. 2012 में उक्त मामला न्यायालय के सामने आया था. संध्या दिलीप देशपांडे ने देवलगांव साकर्शा के कैलास राधाकृष्ण ढवले नामक साहुकार से 5 लाख रु. 12 प्रश ब्याज से कर्ज लिया था

. इस मामले में कागजातों की पूर्तता कर महिला ने ढवले को बैंक का धनादेश दिया. किंतु यह धनादेश अनादर होने के कारण एड.आर.एफ. खुर्दे की ओर से संध्या को नोटिस जारी कर रकम दिए जाने की मांग की गई. रकम न दिए जाने के कारण उक्त मामला न्यायालय में प्रविष्ट किया गया. धनादेश अनादर मामले को दोनों पक्षों की बाजु सनने के बाद न्यायाधीश चव्हाण ने आरोपी महिला के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर दिए हुए 5 लाख 5 हजार रूपये साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 9 लाख 60 हजार रुपये नुकसान भरपाई देने के साथ ही एक माह कारावास की सजा सुनाई.

उक्त नुकसान भरपाई न दिए जाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए. मामले में वादी पक्ष की ओर से एड.आर.एफ. खुर्दे ने काम संभाला.