Nearly Rs 77 lakh worth of assets attached to gangsters: Noida Police

खामगांव (सं). आवजीसिध्द महाराज सहकारी पतसंस्था से आरोपी मोहम्मद अजहर देशमुख ने ढाई लाख का कर्ज लिया था. इसके बदले में पतसंस्था को एक लाख का धनादेश दिया था. किंतु यह धनादेश अनादर होने पर पतसंस्था ने

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खामगांव (सं). आवजीसिध्द महाराज सहकारी पतसंस्था से आरोपी मोहम्मद अजहर देशमुख ने ढाई लाख का कर्ज लिया था. इसके बदले में पतसंस्था को एक लाख का धनादेश दिया था. किंतु यह धनादेश अनादर होने पर पतसंस्था ने आरोपी के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट की धारा 138 के तहत मामला पेश किया था. इस मामले में जलगांव जामोद के प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुये एक लाख रु. का जुर्माना ठोका. आरोपी ने इस निर्णय के विरोध में खामगाव के सत्र न्यायालय में अपील की थी. इस अपील पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुये जुर्माने की रक्कम एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दी. जुर्माना न भरने पर 5 माह की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम पतसंस्था को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया.