Auction of women's body parts used to be discussed in clubhouse APP chat: Mumbai Police
File Photo:ANI

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    मुंबई: ‘बुली बाई’ ऐप (Bulli Bai APP) मामले में गिरफ्तार आरोपी श्वेता सिंह (Shweta Singh) और मयंक रावल (Mayank Rawal) को कोर्ट (Court) ने न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। एएनआई के अनुसार, दोनों की पुलिस हिरासत खत्म हो चुकी थी। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में श्वेता को पेश किया गया था लेकिन मयंक रावल को नहीं पेश किया जा सका क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित थे। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों ने कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की है। 

    एएनआई के मुताबिक, आरोपी मयंक के वकील संदीप शेरखाने ने बताया कि, श्वेता सिंह और मयंक ने बांद्रा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस मामले में अब सोमवार 17 जनवरी को सुनवाई होगी।

    बता दें कि, मुंबई पुलिस ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ‘गिटहब’ पर डाले गए ‘बुली बाई’ ऐप पर ‘नीलामी’ के लिए, अनुमति लिए बिना सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फर्जी तस्वीरें अपलोड किए जाने से संबंधित शिकायतों के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली में भी इस केस में मामला दर्ज किया गया था जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इसकी पहचान नीरज बिश्नोई (Neeraj Bishnoi) के रूप में हुई थी। 

    दरअसल मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस में मुंबई साइबर सेल ने छात्र विशाल कुमार झा को बेंगलुरु से पकड़ा था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने झा को 10 दिनों की हिरासत में देने और बेंगलुरु में उसके परिसरों की तलाशी लेने की अदालत से अनुमति मांगी थी। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र विशाल कुमार झा को 10 जनवरी तक के लिए मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया था।