सार्वजनिक सडक पर कचरा फेकने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना, घनकचरा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन

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    चंद्रपुर. सार्वजनिक सडक पर घनकचरा फेके जाने तथा घनकचरा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना वसुला गया. यह कार्रवाई महेश भवन में मारूती कैटरर्स के खिलाफ की गई. इसके आगे सार्वजनिक स्थान पर कचरा ना फेकने की चेतावनी महानगरपालिका के स्वच्छता विभाग टिम ने दी है. 

    शहर के मनपा के माध्यम से चंद्रपुर शहर स्वच्छ रखने के लिए विविध उपक्रम हाथ लिए जा रहे है. सार्वजनिक स्थान पर कचरा ना फेके इसलिए जनजागरण किया जा रहा है. इसके बादभी खुले में कचरा फेका जा रहा है. 

    घनकचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 अनुसार शहर के बडे पैमाने में कचरा जमा करनेवाले दूकानदार व घरेलु नागरिकों ने गिले व सुके कचरे का निपटारा लगाना बंधनकारक है. परंतु महेश नगर के मारोती कैटरर्स प्रबंधक ने सार्वजनिक सडक पर कचरा डालने का पाए जाने पर घनकचरा प्रबंधन अधिनिनयम का उल्लंघन करने के मामले में मनपा के स्वच्छता विभाग की टिम ने कार्रवाई की है.