fake-doctors should not be treated with treatment - CEO

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    चंद्रपुर. चिमूर तहसील के मोटेगांव में रविनंद सुखदेव नागदेवते (45) बिना वैध अनुमति के मरीजों का उपचार कर रहा ऐसी शिकायत के आधार पर तहसील में झोलाछाप डाक्टर खोज मुहिम पथक मोटेगांव पहुंची जांच में पाया की रविनंद अवैध रुप से उपचार कर रहा है. टीम ने घर की तलाशी ली तो 336 रुपए के इंजेक्शन मिले. टीम ने घटना की रिपोर्ट चिमूर पुलिस स्टेशन को दी. इस आधार पर पुलिस ने झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.

    ग्रामीण परिसर में आवागमन के साधन न होने की वजह से खेती और मजदूरी छोडकर बडे गांव और शहर के डाक्टर के पास जाने से ग्रामीण कतराते है. अनेक लोग किसी प्रकार का दर्द, बुखार तथा छोटे मोटे बीमारी के उपचार कराते है जिससे ठीक भी हो जाते है. इसी बात का फायदा उठाकर ग्रामीण परिसर में झोलाछाप डाक्टर अधकचरे ज्ञान के आधार पर उपचार कर पैसा कमाते है. ऐसे डाक्टरों को तलाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर नागरिकों की लूट रोकने के लिए जिलाधीश के आदेश पर तहसील स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय झोलाछाप डाक्टर खोज मुहिम के लिए दल गठित किया गया है.

    चिमूर तहसील जांच दल को सूचना मिली थी कि मोटेगांव में रविनंद नागदेवते अवैध रुप से मेडिकल व्यवसाय र रहा है. सूचना के आधार पर तहसीलदार के मार्गदर्शन में दल के तहसील मेडिकल अधिकारी के साथ सदस्य गांव पहुंचे. जांच के दौरान रविनंद को अवैध रुप से वैद्यकीय व्यवसाय करते पाया, तलाशी के दौरान इंजेक्शन बरामद हुए है. दल ने पंचनामा कर दवाईयों कब्जे में ली है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिमूर थाने में रिपोर्ट की है. रिपोर्ट के आधर पर डाक्टर के खिलाफ आईपीसी तथा महाराष्ट्र राज्य मेडिकल व्यवसाय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच थानेदार मनोज गभने के मार्गदर्शन में हवलदार मोहन धनोरे कर रहे है.

    झोलाछाप डाक्टर से उपचार न कराये

    महाराष्ट्र राज्य मेडिकल व्यवसाय अधिनियम के अनुसार डिग्री प्राप्त डाक्टर, अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिला अस्पताल के चिकित्सक से ही उपचार कराये. इस प्रकार के झोलाछाप डाक्टरों से उपचार करा अपनी जान को खतरे में न डाले.

    डा. ललितकुमार पटले झोलाछाप डा. खोज पथक प्रमुख, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी चिमूर