रेन वाटर हार्वेस्टिंग न करने वालों का डिपॉजिट होगा जब्त

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    • शहर के सभी बोरवेल और कुआं धारकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

    चंद्रपुर.  चंद्रपुर महानगर पालिका सीमा में नये निर्माणकार्य के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है. निर्माणकार्य की अनुमति देते समय पर छत के आकार के हिशाब से मंजिल निहाय डिपाजिट जमा कराया जाता है. किंतु शहर के जिन लोगों का निर्माणकार्य पूरा हो गया है. रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करने का सबूत प्रस्तुत नहीं किया ऐसे निर्माणकार्य करने वालों ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं की तो उनकी डिपाजिट जब्त करने का आदेश मनपा प्रशासन ने दिया है.

    आयुक्त राजेश मोहित के मार्गदर्शन में आज मनपा कार्यालय में अतिरिक्त आयुक्त विपीन पालीवाल की अध्यक्षता में रेन वाटर हार्वेस्टिंग समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर सहायक आयुक्त सचिन माकोडे, नरेंद्र बोभाटे, राहुल पंचबुद्धे, इको-प्रो के अध्यक्ष बंडू धोतरे के साथ निर्माणकार्य और नगर रचना विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

    शहर में निर्माणकार्य की अनुमति प्राप्त 396 इमारतों में से 22 इमारतधारकों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर अपनी डिपाजिट राशि वापिस ली है. बाकी निर्माणकार्य धारकों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग न करने पर उनकी डिपाजिट जब्त की करने का प्रस्ताव महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा में पारित किया. प्रस्ताव के अनुसार शहर के सभी बोअरवेल और कुआं धारकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य है. ऐसी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग न किए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई टालने के लिए आगामी 15 दिनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की विनंती मनपा प्रशासन ने की है.

    शहर के भूगर्भ का जलस्तर दिनों दिन गहराता जा रहा है. इस पर उपाय योजना के लिए बरसात में गिरने वाले पानी की बूंद को जमीन में शोषित करने की आवश्यकता है. इसके लिए चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की ओर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्रियान्वयन प्रभावी रुप से करने के लिए मनपा की ओर से 2500 रुपए और वेकोलि के सीएसआर फंड से 2500 रुपए प्रोत्साहन अनुदान ऐसे 5 हजार रुपए तथा आगामी 3 वर्ष के संपत्ति कर में 2 प्रश छूट दी जाएगी.