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फाइल फोटो

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सावली. ससुर पर चाकू से वार कर उसकी हत्या करने तथा सास को जख्मी करने वाले दामाद को जिला व सत्र न्यायालय की न्यायधीश डा. अनिता नेवसे ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना भी ठोका. आरोपी का नाम सावली तहसील के हीरापुर निवासी नीलकंठ कांबले (30) है. मृतक का नाम ईश्वर मडावी है. हमले में सास कौशल्याबाई मडावी घायल हुई थी.

जानकारी के अनुसार नीलकंठ व मनीषा मडावी का प्रेम विवाह को घर के लोगों का विरोध था. मनीषा विवाद मुक्त समिति में जाने के बाद दोनों का समिति की ओर से विवाह कराया गया. कुछ दिन दोनों पति-पत्नी किसाननगर में रहे. बाद में नीलकंठ, मनीषा को लेकर अपने ससुर के हीरापुर स्थित घर में रहने आ गया था.

विमुस में जाने की बात को लेकर किया विवाद

16 दिसंबर 2019 को मनीषा व नीलकंठ झोपड़ी के निर्माण के लिए लकड़ियां लाने जंगल गए थे. तब नीलकंठ ने मनीषा से यह कहते हुए विवाद किया कि वह विमुस में क्यों गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि नीलकंठ ने मनीषा के साथ मारपीट की. बाद में मनीषा अकेले ही घर पहुंची. कुछ देर के बाद नीलकंठ ससुर के घर आया. तब सभी खाना खा रहे थे. नीलकंठ ने वहां भी विवाद किया और ससुर पर चाकू से हमला किया. पति को बचाने के लिए कौशल्याबाई सास आगे आई, तो उस पर भी उसने वार किया.

घटना में ससुर ईश्वर मडावी की मृत्यु हुई थी, जबकि सास कौशल्याबाई  जख्मी हो गई थी. मनीषा की शिकायत पर सावली पुलिस ने नीलकंठ के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. सरकारी वकील के रूप में एड. सुधाकर डेगावार ने काम देखा.