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    ठाणे (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र (Maharashtra) की एक अदालत (Court) ने झपटमारी (Snatching) के दो मामलों में एक व्यक्ति को 19 माह 29 दिन की जेल (Jail) की सजा सुनाई है। ठाणे पुलिस (Thane Police) ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आर एच झा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

    प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 28 वर्षीय अली अकबर उर्फ अली दबंग असदुल्ला खान को पुलिस ने ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से 15 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस को उसके ठाणे और जिले के अन्य हिस्सों में झपटमारी के 10 से अधिक मामलों में कथित तौर पर शामिल होने की जानकारी मिली।

    विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस को उसके पास से 106 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद हुए, थे जिनकी कीमत लगभग 5.10 लाख रुपये थी। अदालत ने सोमवार को अली को अलग-अलग आदेश में दो मामलों में दोषी ठहराया। वागले एस्टेट अपराध इकाई के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोडके द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने पाया कि अभियोजक पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट ने उसे दोनों मामलों में 19 माह तथा 29 दिन की सजा सुनाई।