NCB's clarification on the news of lack of evidence against Aryan Khan in the drugs case, said- it will be premature to say this, the investigation is still going on
File Photo: ANI

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    मुंबई: क्रूज़ ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तारी के बाद एक और आरोपी को कोर्ट से मिल चुकी है। एएनआई के अनुसार, विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मामले में मोहक जायसवाल (Mohak Jaiswal) को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। जायसवाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था।

    बता दें कि, आर्यन गिरफ्तारी के बाद अब ज़मानत पर रिहा किए जा चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से मिली जमानत की शर्तों में से में एक आर्यन खान को कोर्ट ने हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में पेश होने को कहा गया था। इसीके चलते आर्यन खान दक्षिण मुंबई के एनसीबी दफ्तर में साप्ताहिक हाजिरी के लिए हर शुक्रवार को पहुंच रहे हैं। उनकी ज़मानत पहले मुंबई की निचली अदालत और बाद में सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। आर्यन कई दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे थे।

    आर्यन खान के अलावा जिनको लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया था उनकी पहचान मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा और अरबाज मर्चेंट के तौर पर हुई थी। यात्री बनकर पहुंची NCB की टीम ने क्रूज़ पर रेड की थी और मौके से ड्रग्स ज़ब्त किया था।