Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh
अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

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    मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) द्वारा दायर अर्जी का विरोध किया। इस अर्जी में देशमुख ने निजी अस्पताल में उपचार कराने की अनुमति मांगी है।  ईडी ने कहा कि देशमुख को उसी तरह का उपचार मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में मिल सकता है। धनशोधन रोधी एजेंसी ने इस संबंध में यहां की विशेष अदालत में हलफनामा दाखिल किया। 

    ईडी ने अदालत को बताया कि जेजे अस्पताल के डॉक्टर देशमुख का इलाज कर रहे हैं और उन्होंने सलाह दी है कि पूर्व मंत्री के कंधे का ऑपरेशन कराने की जरूरत है लेकिन आपात स्थिति में नहीं।  केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि जेजे अस्पताल के डॉक्टर सर्जरी करने के लिए कुशल और उपकरणों से लैस हैं और ऐसे में देशमुख को निजी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। 

    वहीं, देशमुख की ओर से पेश अधिवक्ता अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि पूर्व मंत्री को अपनी इच्छा के अस्पताल और डॉक्टर से उपचार कराने का अधिकार है।  अदालत इस संबंध में मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी।  गौरतलब है कि ईडी ने 72 वर्षीय देशमुख को पिछले साल नवंबर में धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। मौजूदा समय में वह न्यायिक हिरासत में हैं।  (एजेंसी)