FIR registered against the owner of the boat that capsized near the Mumbai coast during cyclone Taute, 11 people died in the accident
File Photo: PTI

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    मुंबई: चक्रवात ताउते (Cyclone Tauktae) के दौरान पिछले महीने अरब सागर (Arabian Sea) में डूबे टगबोट वरप्रदा के मालिक के खिलाफ मुंबई (Mumbai) में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज (FIR) किया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गयी थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

    गुजरात के तट पर 17 मई को दस्तक देने वाले चक्रवात ताउते का दंश बजरा पी305 और वरप्रदा दोनों को झेलना पड़ा। ये दोनों नौकाएं मुंबई के समीप ओएनजीसी के अपतटीय तेल क्षेत्र के लिए काम कर रही थीं। अधिकारी ने बताया, ‘‘टगबोट पर काम कर रहे कम से कम 11 कर्मियों की घटना में मौत हो गयी थी। बचाव अभियान के दौरान नौसेना के दलों ने उसके दो कर्मियों को बचाया था।”

    उन्होंने बताया कि नौका के मुख्य इंजीनियर और एक पीड़ित की शिकायत पर येलो गेट पुलिस थाने में बृहस्पतिवार को टगबोट के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (2) (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 (साझा इरादा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच चल रही है।

    17 मई को चालक दल के 274 कर्मी लापता हो गए थे। पी305 में सवार 186 वरप्रदा में सवार दो लोगों को समुद्र में बचा लिया गया था जबकि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों ने समुद्र में से 70 शव बरामद किए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में तट से आठ शव बरामद किए गए और वलसाड के समीप गुजरात तट पर बहकर आए अन्य आठ शव बरामद किए गए थे।