Child marriage
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    •  समय पर पहुंची पुलिस 

    गड़चिरोली. गड़चिरोली शहर के तेली वार्ड में एक बालविवाह होने की शिकायत 26 मई को पुलिस थाना गड़चिरोली में की गई थी. उनका विवाह 27 मई को दुसरे दिन होनेवाला था. ऐसे में पुलिस ने तत्काल शाम 8 बजे के दौरान जिला बाल संरक्षण व चाईल्ड लाईन टीम को लेकर उक्त परिवार के घर पहुंचे. वर-वधू पक्ष को एकत्रित बिठाकर समुपदेशन कर एक दिन पूर्व बाल विवाह रोकने में कामयाब रही. बालिका के जन्म के सबूत की जांच कर उक्त बालिका 18 वर्ष से कम उम्र का होने का पाया गया. तत्काल बालिका व उसके परिवार का समुपदेशन किया गया. 

    वर व वधू दोनों पक्ष गड़चिरोली का निवासी है. उनका बालविवाह दुसरे दिन गड़चिरोली में आयोजित किया गया है, ऐसी गुप्त जानकारी गड़चिरोली पुलिस को मिली थी. जिसके तहत पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण कक्ष व चाईल्ड लाईन टीम यह उक्त बालिका के घर पर पहुंचकर उक्त बालिका की उम्र 18 वर्ष होने तक विवाह नहीं कराया जाएगा, ऐसा पत्र लिखा गया. वहीं बालिका का समुपदेशन किया गया. जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले के उपस्थिती में वर व वधू पक्ष को एकत्रित बिठाकर बालविवाह के दूष्परिणाम, कानुनन कार्रवाई संदर्भ में परिवार के सदस्यों को जानकारी दी.

    उक्त कार्यवाही जिला महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, सहाय्यक पुलिस निरीक्षक पुनम गोरे, पुलिस उपनिरीक्षक चव्हाण, जिला समन्वक चाईल्ड लाईन दिनेश बोरकुटे, बाल संरक्षण अधिकारी कवेश्वर लेनगुरे, सामजिक कार्यकर्ते जयंत जथाडे, क्षेत्र कार्यकर्ता रविंद्र बंडावार, अविनाश राऊत ने की. 

    बालिका से लिखकर लिया गया गारंटीपत्र 

    बाल कल्याण समिति की ओर उक्त बालिका को पेश कर गारंटीपत्र लिखकर लिया गया. 15 वर्ष 4 माह उम्र होनेवाले बालिका का बालविवाह रोकने में जिला बाल संरक्षण टीम, पुलिस विभाग, चाईल्ड लाईन को सफलता मिली. इस तरह कहीं भी बालविवाह होने पर जिला बाल संरक्षण कक्ष व चाइल्ड लाईन टोल फ्री क्र. 1098 इस क्रमांक पर संपर्क करे. ऐसा आह्वान किया गया.