स्कूल के 200 मीटर परिक्षेत्र के पानठेले बंद करे, तहसीलदार ओंकार ओतारी के निर्देश

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    अहेरी. मुख कर्क रोग होने का प्रमुख कारण तंबाकू है. जिससे तहसील स्तर पर दस्ता तैयार कर हर स्कूल के 200 मिटर परिक्षेत्र में तंबाकूजन्य बिक्री करनेवाले दूकानों की जांच कर दूकाने बंद करे, तंबाकूजन्य पदार्थे के बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश तहसीलदार ओंकार ओतारी ने संबंधितों को दिए है. 

    अहेरी तहसील कार्यालय के सभागृह में राष्ट्रीय तमाकू नियंत्रण कार्यक्रम तथा तंबाकू व शराबमुक्त जिला विकास कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित बैठक में वे अध्यक्षीय मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे. इस समय पुलिस निरिक्षक श्याम गव्हाणे, संवर्ग विकास अधिकारी प्रतिक चन्नावार, गुट शिक्षाधिकारी के प्रतिनिधी  ताराचंद भुरसे, उमेद के गंगाधर डोर्लीकर, महिला आर्थिक विकास महामंड़ल के प्रतिनिधी दिपक फुलारे, पुलिस हवालदार दिगंबर गलबले, मुक्तिपथ तहसील संगठक केशव चव्हाण, तहसील प्रेरक आनंदराव कुम्मरी उपस्थित थे.

    इस समय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुए सभा का इतिवृत्त का पठन किया गया. तथा तहसीलस्तरीय समिति स्थापना किया गया. वहीं कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण टालने के लिए की जानेवाली उपाययोजना इसके साथ्ज्ञ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया. शहर के पानटपरीयों पर पुलिस विभाग के मदद से छापा डालने व अतिक्रमित जगह पर के पानठेले हटाने के तहसीलदार ने निर्देश दिए.

    मुक्तिपथ तहसील संगठक केशव चव्हाण ने कोटपा कानुन 2003 व अन्न व प्रशासन कानुनदा अंतर्गत जानकारी दी. सार्वजनिक जगह धुम्रपान करते व सरकारी कार्यालय में नागरिक, कर्मचारी तमाकूजन्य पदार्थ सेवन करते पाए जाने पर 200 रूपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है.