गड़चिरोली. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना खरीप सत्र 2021 अंतर्गत स्थानीय नैसर्गिक आपदा संदर्भ में किसान फसल बिमा कंपनी को 72 घंटों के भितर पूर्व दे, ऐसा आहवान कृषि विभाग के माध्यम से किया गया है.
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अंतर्गत बिमा संरक्षित क्षेत्र जलमय होने, गाज, ओलावृष्टि अथवा अन्य नैसर्गिक आपदा के चलते फसलों का नुकसान होने पर अधिसूचित फसलों का पंचनामा कर निश्चित किया जाता है.
बारिश से जलस्तर बढ़कर अथवा बाढ़ का पानी खेतों में घुसकर लंबे समय तक पानी जमा रहकर फसलों का नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बिमा संरक्षित फसलों का नुकसान होने की सूचना संबंधित बिमा कंपनी क्रॉप इन्शुरन्स एप, बिमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, बिमा कंपनी का ई-मेल, बिमा कंपनी के तहसीलस्तरीय कार्यालय, कृषि विभाग के मंडल कृषि अधिकारी कार्यालय, संबंधित बैंक शाखा को देने, पूर्व सूचना देने के बाद निजि स्तर पर नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने का प्रावधान है. ऐसी बात भी कृषि विभाग ने कही है.