Masks and ventilation effective beyond social distance to prevent the spread of corona: research
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    गड़चिरोली. जिले के कोरोना प्रकोप नियंत्रण में आने से प्रशासन ने अनेक पाबंदिया शिथिल की थी. किंतू अब कोरोना के ओमायक्रॉन इस नए वायरस के प्रकोप की संभावना होने से जिला प्रशासन ने संक्रमित रोग प्रतिबंध कानुन के अनुसार नए आदेश जारी कर कुछ पाबंदिया लागू की है.

    बिना माक्स घुमनेवाले नागरिकों पर जुर्माने की कार्रर्वा की जानेवाली है. यह जुर्माना वसूल करने के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रापं के ग्रामसेवक व शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित क्षेत्र के मुख्याधिकारी को दिया गया है. इस संदर्भ के आदेश आज 1 दिसंबर को जिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय मीणा ने जारी किए है. 

    कोरोना नियमों का पालन न करनेवाले किसी भी व्यक्ति को 500 रूपयों का जुर्माना लगाया जानेवाला है. संस्था, आस्थापनाओं केृ जगह में कोई व्यक्ति गलती करते दिखाई देने पर उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के अलावा ऐसे संस्था, आस्थापनाओं को भी 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं कोरोना नियमों के के अमल में कोताही बरतते दिखाई देने पर अधिसूचना अंमल में रहने तक ऐसी संस्था, आस्थापना बंद किए जाऐंगे.

    किसी संस्था या आस्थापना ने कोविड एसओपी का पालन न करने पर 50 हजार रूपये जुर्माने को भी पात्र रहेगा. निजी यातायात करनेवाले किसी वाहन में कोरोना नियमों का पालन न करनेवाले व्यक्ति तथा वाहन चालक, मदतनीस, परिचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा. निरंतर गलती करने पर संबंधित एजन्सी का लायसन्स निकालकर उसका परिचालन बंद किया जाएगा. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक तथा शहरी क्षेत्र के लिए मुख्याधिकारी को जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए गए है.

    उक्त जुर्माने की राशी स्थानीय स्वराज्य संस्था के खाते में जमा कर उसमं से कोविड-19 संक्रमित  रोग संदर्भ में सौम्यीकरण, क्षमताबांधणी, जनजागृति, वैद्यकीय सुविधा मजबूतीकरण, बुनियादी संरचना से संबंधित कार्य करने के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा. कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होकर इसका उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ती, संस्था, समूह यह सजा के लिए पात्र होनेवाला अपराध किया ऐसा माना जाएगा. व नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसी बात भी जिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय मीणा ने जारी किए गए आदेश में कहीं है.