छात्र, छात्राओं के सुरक्षा हेतु स्कूलों में ‘सखी सावित्री’, शिक्षा विभाग के निर्णय का अभिभावकों द्वारा स्वागत

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    गड़चिरोली. शालेय निर्भय वातावरण निर्माण हेतु तथा स्कूलों छात्र, छात्राओं के सुरक्षा हेतु शालेय शिक्षा विभाग ने ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करने का निर्णय लिया है. यह समिति स्कूल, केंद्र, तहसील/शहर स्तर पर गठीत की जोनवाली है. इस समिति द्वारा हर स्तर पर अभिभावकों का समुपदेशन करने पर जोर दिया जानेवाला है. जिससे शिक्षा विभाग के इस निर्णय का अभिभावकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है. किंतू जिले में शिक्षा विभाग की ओर से अबतक उक्त समितिया गठीत नहीं किए जाने की जानकारी है. 

    कोरोना के मद्देनजर छात्र, छात्राओं पर व्यापक परिणाम हुए है. अभिभावकों के स्थलांतरण के कारण शालाबाह्य बच्चों का प्रमाण बढ़ने की संभावना है. वहीं बाल विवाह का बढ़ता प्रमाण चिंताजनक है. ऐसे स्थिती में घर, स्कूल तथा समाज में छात्रों को सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिले, इसलिए विभिन्न स्तर पर ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन की जाएगी.

    छात्रों का सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उचित रूप से हो, इसके लिए ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले के 125 वें स्मृतिदिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्तर पर समितिया स्थापन करने के आदेश शालेय शिक्षा विभाग के सह सचिव इम्तियाज काझी ने दिए है. 

    शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूल स्तर पर के समिति को माह में 1 बार बैठक आयोजित करनी पडेगी. इसकी रिपोर्ट हर माह के 10 तारीख तक केंद्रस्तर समिति के समक्ष पेश करना होगा. इस माध्यम से केंद्र के छात्राओं को शिक्षा संदर्भ में व अन्य समस्याओं के संदर्भ में तत्काल निर्णय लेना संभव होनेवाला है. हर केंद्रस्तर समिति कार्य की रिपोर्ट तहसीलस्तर के समिति कर हर 3 माह के बैठक में पेश करना पडेगा. वहीं तहसील/शहर केंद्रस्तर समिति के कार्य की रिपोर्ट जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था मार्फत आयोजित जिला गुणवत्ता कक्ष के बैठक में पेश करना है. 

    स्कूल स्तर पर समिति की रचना 

    शाला स्तर पर समिति के अध्यक्ष यह शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहेंगे. वहीं सदस्य के रूप में स्कूल की महिला शिक्षक, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्र के तज्ञ (महिला), आंगनवाडी सेविका, पुलिस पटेल, ग्रापं सदस्य (महिला), अभिभावक (महिला), सकूल के विद्यार्थी प्रतिनिधी, सदस्य सचिव के रूप में स्कूल के मुख्याध्यापक रहेंगे. 

    केंद्रस्तर समिति की रचना

    केंद्र स्तर पर प्रशासन अधिकारी, शहर साधन केंद्र संपर्क अधिकारी (डायट), विधितज्ञ (महिला), पंस सदस्य (महिला), वैद्यकीय क्षेत्र के तज्ञ (महिला), बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक, बालरक्षक, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी, समुपदेशक, सदस्य सचिव विस्तार अधिकारी.

    सखी सावित्री समिति की जिम्मेदारी 

    कार्यक्षेत्र के स्कूलों में छात्रों की शतप्रतिशत उपस्थिती रखना, उसके लिए पटपंजीयन करना, विद्यार्थीद्व अभिभावकों को समुपदेशन करना, करिअर संबंधी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, बालविवाह रोकने के लिए जनजागृति करना, कौशल्य विकास के लिए विभिन्न उपक्रम चलाना, शैक्षणिक नुकसान कम करने हेतु उपाययोजना करना आदि जिम्मेदारी का निर्वहन सखी सावित्री समिती द्वारा किया जाएगा. 

    आदेश के बाद समितियां होगी गठीत 

    सरकारी स्तर पर से या वरीष्ठों द्वारा जिले के स्कूलों में सखी सावित्री समिति स्थापन करने संदर्भ के अबतक आदेश प्राप्त नहीं हुए है. आदेश प्राप्त होते ही वरीष्ठों के निर्देश के अनुसार स्कूलों में समितियां गठीत की जाएगी. 

    राजकुमार निकम, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जिप