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गड़चिरोली.  प्रेम प्रकरण से पत्नी को जान से मारनेवाले आरोपी पती को प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उदय बा. शुक्ल ने आज उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम सिरोंचा तहसील के दर्शेवाडा निवासी संदीप राजाराम कुमरे (29) है. 

फिर्यादी की बहन सूर्यमाला का आरोपी संदीप कुमरे के साथ वर्ष 2014 में विवाह हुआ था. किंतु आरोपी का कोलपल्ली निवासी अश्विनी चालूरकर से कुछ माह से प्रेमसंबंध था. अश्विनी यह फिर्यादी के बहन को फोन द्वारा मै संदीप के साथ्ज्ञ रहने के लिए आ रही हु, ऐसा कहकर विवाद करती थी. जिससे मेरे बहन व जीजा के बिच हमेशा विवाद हो रहे थे.

इस परेशानी में मेरे बहन से एक से डेढ़ माह पूर्व जहर गटका था. सूर्यमाला का मायके के राशन कार्ड से नाम कम कर दर्शेवाडा के पत्ते के नए राशनकार्ड पर दर्ज कराने हेतु मै व सुर्यमाला यह अहेरी तहसील कार्यालय में आनेवाले है, ऐसी मेरे जीजा ने सुबह ही सूचित किया था. किंतु दोपहर 1 बजे के दौरान घर में रहते समय सोनू झाडे ने फोन द्वारा पर्सेवाडा के आगे हुई दूर्घटना में बहन की मृत्यू तो जीजा घायल होने की जानकारी दी. फिर्यादी व उसके मामा ने घटनास्थल पर जाकर देखने पर सड़क किनारे दोपहिया पडी थी.

दोपहिया से 45 से 50 फिर गहरे खाई में बहन का लहुलूहान शव नजर आया. पडोसी संदीप भी खुन से लथपथ स्थिती में दिखाई दिया. राशन कार्ड के कामकाज के लिए अहेरी में जाना है, ऐसा कारण बताकर समिप के मार्ग से न जाते हुए अश्विनी के साथ्ज्ञ विवाह करने व बहन को मौत के घाट उतारने के उद्देश से बेजूरपल्ली मार्ग से जाकर देापहिया दूर्घटना होने का दिखावा कर मेरे बहन को पत्थर से कुचलकर जान से मारने की शिकायत फिर्यादी कुमारस्वामी नानाजी दुर्गे ने उपपुलिस थाना रेगुंठा में दर्ज की.

शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस विभाग ने जांच पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ ठोस सबुत मिलने से मामला न्याय प्रविष्ठ किया. फिर्यादी व अन्य गवाहों के बयान तथा सरकारी पक्ष का युक्तिवाद ग्राह्य मानकर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उदय बा. शुक्ल ने आरोपी संदीप कुमरे को आज धारा 302 में उम्रकैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सहाय्यक जिला सरकारी वकिल एस. यु. कुंभारे ने मामले की पैरवी की.