गोंदिया. जिला अपर व सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश शब्बीर अहमद आउटी ने हत्या प्रकरण पर निर्णय देते हुए 2 आरोपियों को 2 वर्ष कैद व 200 रु. दंड की सजा सुनाई है. इसमें आरोपियों के नाम गौशाला वार्ड निवासी राकेश चैतराम ठाकरे व पंस कालोनी निवासी जलील शेख उर्फ मालाधरी इजराइल शेख है.
मध्य क्षेत्र में विवेक मंदिर हायस्कूल के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति 24 सितंबर को सुबह 9 बजे खुन से लथपथ पड़ा था. उसके सिर से रक्त बह रहा था. पुलिस ने हायस्कूल के सीसीटीवी फुटेज देखने पर भादंवि की धारा 302 व 34 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था.
बालाघाट जिले के किरनापुर अंतर्गत गुलवा निवासी ज्ञानीराम गोपीचंद कुथे के सिर पर फर्सी मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस प्रकरण के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस निरीक्षक महेश बंसोड़े व सहायक पुलिस निरीक्षक नितीन सावंत ने दोषारोपण पत्र न्यायालय के सुपूर्द किया. प्रकरण में सरकार का पक्ष एड.पाटनकर ने रखा है.