गोंदिया. जिला अपर व सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायधीश एस.ए.ए.आर. आउटी ने एक दुष्कर्म प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए सालेकसा तहसील अंतर्गत ग्राम भजेपार निवासी आरोपी प्रविण परसराम कुशराम (23) को भादंवि की धारा 376 (अ)(ब), 377, 506 व पास्को अधिनियम की धारा के तहत 32 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख 02 हजार रु. दंड की सजा सुनाई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार फिर्यादी पीड़ित बच्ची की मां ने 13 नवंबर 2018 को पुलिस स्टेशन देवरी में आकर रिपोर्ट दर्ज की थी कि 12 नवंबर 2018 को उसके घर मेहमान बनकर आए युवक के साथ मार्केट में मटन लेने के लिये भेजा, तब आरोपी युवक ने पीड़ित बच्ची को बाजार लेकर जाता हूं कहकर उसे मोटर साइकिल से बाजार लेकर गया. उसके बाद रास्ते में झुडपी जंगल में बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया व किसी को भी इस मामले में जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
इस घटना के बाद घर पहुंचने पर बच्ची ने अपनी मां को जानकारी दी. जिससे उसकी मां की शिकायत पर सालेकसा थाने में मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण की जांच तत्कालीन पुलिस उपनिरिक्षक चंद्रहार पाटील ने कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष 19 गवाहदारों के बयान दर्ज किए गए. इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सबुतों से आरोपी के खिलाफ दोष सिध्द हो गया.
जिससे न्यायधीश आउटी ने आरोपी प्रविण कुसराम को उक्त सजा सुनाई. उल्लेखनीय है कि दंड की राशि 1 लाख 2 हजार रु. पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है. इसी तरह मनोधैर्य योजना अंतर्गत पीड़िता को आर्थिक मदद करने कहा गया है. इस प्रकरण में सरकार का पक्ष एड. सतीश यु. घोडे व एड. कृष्णा डी. पारधी ने रखा.