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    गोंदिया. कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार का आधार खो गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनके परिवार के सदस्यों को 50 हजार रु. की आर्थिक मदद देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है. गोंदिया जिले में कोरोना से अब तक 576 मरीजों की मृत्यु हो गई है. इसके अनुासर 2 करोड 88 लाख रु. जिले के लाभार्थियों को वितरित करने पडेंगे.

    उल्लेखनीय है कि कोरोना का पहला मरीज गोंदिया में मिला था, जो कोरोना पॉजिटिव सामने आया था वह विदेश से यात्रा कर आया था. कोरोना वायरस यह नया होने से उस संबंध में कोई भी जागरुकता नहीं थी. उसे कैसे रोका जाए, इस संबंध में विश्व के किसी भी देश के पास शस्त्र नहीं था. जिससे विश्व भर कोरोना का तेजी से प्रसार हो गया. कोरोना के प्रथम व दूसरे चरण में मा, पिता, भाई, बहन, चाचा, चारी, दादा दादी इस तरह निकट के रिश्तेदारों को गवाना पड रहा था.

    इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोरोना से मृत होने वाले परिवार को 50 हजार रु. की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए गए. इस पर क्रियान्वन करने के लिए राज्य सरकार आगे आई है. जिले में 576 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है. इसके अनुसार क्रमश: 50 हजार रु. की आर्थिक मदद उन्हें मिल सकेगी. 

    इन्हें भी मिलेगा लाभ 

    महाराष्ट्र राज्य में जो व्यक्ति कोरोना से मृत हो गया है, उस व्यक्ति ने कोरोना पॉजिटिव होने पर यदि आत्महत्या की होगी तो उस मृत व्यक्ति के निकट के रिश्तेदार को 50 हजार रु. की आर्थिक मदद मिलेगी. 26 नवंबर 2021 को राज्य शासन ने निर्णय लिया है. 

    इस तरह करें आवेदन 

    इसके लिए आनलाइन आवेदन करना पडेगा, सानुग्रह मदद देने के लिए कोरोना मृत्यु प्रकरण निर्धारित करने पडताल की जाएगी. इसके लिए विभिन्न मुद्दे सरकारी निर्णय में विस्तृत रुप से दिए गए है.

    मदद हासिल करने के लिए कोरोना इस बीमारी से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के निकटवाले रिश्तेदार को राज्य सरकार के माध्यम से विकसित किए वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा. 

    इस तरह की है शर्ते

    कोरोना होने के बाद उसका पंजीयन शासन के पास होना, रॅपिड अॅटिजन या आरटीपीसीआर टेस्ट करना आवश्यक है, कोरोना से मृत्य होने का प्रमाणपत्र, कोरोना होने के बाद उसकी ली गई सर्टिफिकेट, कोरोना का लिया गया उपचार, मृत्यु के बाद नगर परिषद द्वारा किया गया अत्यसंस्कार कार्य, मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. 

    सुप्रीम कोर्ट की सूचना के बाद कोरोना से मृत होने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार को 50 हजार रु. मदद देने सरकार ने निश्चय किया है. इसके लिए आवेदन करने की तैयारी सप्ताह भर में शुरू होगी. इसके लिए जिला आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी के पास आनलाइन आवेदन करना होगा. इस संबंध में जल्द ही वेबसाईट दी जाएगी.