गोंदिया. जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायधीश पराते ने गोंदिया जिला सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक शाखा रावणवाड़ी में कार्यरत दो अधिकारियों की जमानत मंजूर की है. इस प्रकरण की 20 मई को न्यायधीश पराते के समक्ष सुनवाई हुई. सरकार का पक्ष एड.महेश चांदवानी ने रखा है. इस समय दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायधीश ने 15 हजार रु. के मुचलके पर स्थायी जमानत दी है.
इसके पूर्व संगीता मारबदे व प्रकाश हरिणखेड़े को न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली थी. उल्लेखनीय है कि रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत बघोली निवासी रंजीत प्रेमलाल डहाट व उसकी पत्नी ललिता डहाट के सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक रावणवाड़ी शाखा के खातों में अचानक 20 लाख 37 हजार 670 रु. जमा हो गए थे.
इसके बाद इन पैसों को निकाला भी गया. इसकी शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. इसमें कातुर्ली निवासी संजय बावनकर को गिरफ्तार किया गया था. जबकि बैंक के चारों अधिकारी व कर्मचारियों को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है. जांच थानेदार उद्धव डमाले कर रहे हैं.