
गोंदिया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम पर निर्भर फल-फसल बीमा योजना जिले में लागू की है. प्राकृतिक आपदा व वातावरण के प्रतिकूल स्थिति से फसल का नुकसान होने पर किसानों को बीमा संरक्षण देना, योजना का मुख्य उद्देश्य है, यह योजना कर्जदार व गैर कर्जदार किसानों को अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित सफल के लिए एच्छिक है, अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल खातेदार के अलावा कबिले या पट्टी पर दिए गए किसान भी इस योजना में पात्र है.
30 जून तक किसान ने बीमा फसल का हप्ता भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं. किसानों ने बीमा संरक्षित राशि के 50 प्रश बीमा हफ्ता भरना है, किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए भूमि सुधार की मर्यादा में एक किसान को अधिसूचित फल फसल के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र सीमा तक बीमा पंजीयन की अनुमति दी है.