आमगांव. जिला अपर व सत्र न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश शब्बीर अहमद आउटी ने हत्या प्रकरण की सुनवाई कर मयूर रूपलाल धुर्वे (20) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
यह प्रकरण आमगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत तिगांव का है. जिसमें आरोपी मयूर धुर्वे ने घटना के दो दिन पुर्व स्वयं के लिए मोबाइल खरीद कर पैसे खर्च किया. इस बात को लेकर पिता रूपलाल धुर्वे व उसके बीच 21 मार्च 2020 को विवाद हो गया. जिसमें गुस्से में आकर मयूर ने पिता पर कुल्हाडी से पेट, पीठ व जांघ पर अनेक प्रहार कर हत्या कर दी थी.
आमगांव पुलिस स्टेशन में भादंवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच तत्कालीन थानेदार श्यामराव काले ने कर दोषारोपण पत्र न्यायालय के सुपुर्द किया.
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आउटी ने गवाहदारों के बयानों व सबूतों के आधार पर मयूर को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व 200 रु. दंड की सजा सुनाई. सरकार का पक्ष एड. सतीश घोडे ने रखा.