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    गोंदिया.  अर्जुनी मोरगांव रेलवे स्थानक में कार्यरत महिला कर्मी के साथ बदसलूकी कर सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले आरोपी को गोंदिया जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश एस. ए. आर. आउटी ने  एक वर्ष की कैद तथा 200 रु.  का जुर्माने की सजा सुनाई.

    आरोपी का नाम अर्जुनी मोरगांव निवासी लोकेश  लांडे (40) बताया गया है. शासन की ओर से एड. महेश चांदवानी व महेश चुटे ने पैरवी की. जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर 2020 को वह महिला कर्मी डयूटी पर थी तभी  लाडे ने उसके साथ धक्कामुक्की कर विनयभंग किया तथा सरकारी कार्य में बाधा निर्माण की.

    इसकी शिकायत गोंदिया रेलवे पुलिस थाने में की गई. इस आधार पर  भादंवि की धारा 353, 354, 323, 332, 448 के तहत मामला दर्ज किया गया.  जांच तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक प्रवीण भिमटे ने की.   आरोपी फरार हो गया था. उसे  लाखांदुर में गिरफ्तार किया गया था. नागपुर रेलवे न्यायालय ने आरोपी को नागपुर कारागृह में भेजा. दोषारोपण पत्र गोंदिया जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. 

     तब  सबूतों और गवाह के आधार पर लाडे को एक वर्ष की कैद तथा 200 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई.  उपरोक्त कार्रवाई तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक प्रवीण भिमटे, पुलिस हवलदार किशोर ईश्वर, महिला पुलिस नायक माने, चंद्रकांत भोयर, सेलोटे, नंदकिशोर नारनवरे, अखिलेश राय ने की थी.