जीर्ण इमारतों को लेकर नप द्वारा सख्ती, मालिकों को दिए जा रहे नोटिस

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    गोंदिया. नप के टैक्स विभाग और नगर रचनाकार विभाग कर्मियों द्वारा बीते 1 माह से शहरी क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है. उसके तहत अधिवास क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने  क्षेत्र की जीर्ण और जर्जर इमारतों  को टार्गेट किया जा रहा है. जो इमारत और मकान ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं उन संपत्ति मालिकों को सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए जर्जर हिस्से को ढहाने तथा खतरे का आभास होने पर सावधानी बरतने के लिए धोखादायक बोर्ड लगाने विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

    उल्लेखनीय है कि शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित इमारत और मकान ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं. इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से नप कर्मियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है. जीर्ण हिस्से को ढहाने तथा सुरक्षा कवच के तहत नागरिकों को सजग रहने के लिए धोखादायक बोर्ड लगाने के लिए इमारत व कच्चे कवेलु के मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है. इस संदर्भ में नप ने बताया कि नियोजन के तहत मानसून पूर्व शहरी क्षेत्र की जीर्ण इमारत और मकानों का सर्वे किया जा रहा है. सुरक्षा की दृष्टि से अब तक 60 मालिकों को नोटिस दिया गया है. नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करने तथा अनहोनी घटना होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

    जानकारी के अनुसार नप क्षेत्र के 22 प्रभागों के 44 वॉडों में लाखों की संख्या में नागरिक निवास कर रहे हैं. नागरिकों को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है. शहर विकास की दृष्टि से नप द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मध्यस्ता से अनगिनत विकासात्मक कार्यों को किया गया है. बिजली, पानी, लाइट, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं पर जोर देते हुए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवायी गई है.

    जिन मालिकों की इमारत और मकान जर्जर और जीर्ण हो चुके हैं उन मालिकों को नगर पालिका अधिनियम 1965 की भादंवि की धारा 194(ब), 195(1) (2)(3) व (4) अंतर्गत नोटिस दिया जा रहा है. इस संदर्भ में  बताया गया है कि सर्वे के तहत अब तक 60 मालिकों को नोटिस दिए गए हैं. जिसमें उल्लेखित सूचना के तहत मालिक तथा मालिकों की गैरमौजूदगी में जर्जर मकान में निवास कर रहे किराएदारों को मानसून पूर्व इमारत और मकानों के जर्जर हिस्से को तोड़कर तथा मरम्मत करने की बात कही गई है.

    ऐसा नहीं करने या अनदेखी करने पर अगर किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान होता है तो उसके लिए मालिकों को  दोषी माना जाएगा. सूचना के तहत उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कड़ी कारवाई के निर्देश दिए गए.  अधिकांश मकान मालिकों द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. मानसून पूर्व जर्जर हिस्से को दुरूस्त करने के लिए मालिकों ने काम शुरू कर  दिया है.

    नप गोंदिया उपमुख्याधिकारी विशाल बनकर ने बताया कि पिछले के माह से कर्मियों द्वारा जीर्ण और जर्जर मकान, इमारतों का सर्वे किया जा रहा है. सुरक्षा के तहत अब तक 60 मालिकों को नोटिस सौंपी गई है. नगर पालिका अधिनियम 1965 की भादंवि की धारा 194(ब) 195(1)(2) (3) व (4) के तहत उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.