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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    गोंदिया. रिश्वत लेने के आरोप में बंदी  इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. गोंदिया के सेल्स अधिकारी सुनील गोलर को सीबीआई के अधिकारियों ने 28 मार्च को जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शरद पराते के समक्ष पेश किया जहां उसे 14 दिन के लिए 11 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भंडारा जेल भेज दिया गया है.

    न्यायालय में कार्रवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी आर.पी.सिंग व एड.मंजीत सिंग तथा आरोपी की ओर से एड.निजाम शेख, एड.राजेश भाजीपाले व एड.विवेक बारापात्रे उपस्थित हुए. इस समय सीबीआई को आरोपी की जरूरत नहीं होने से न्यायाधीश पराते ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके पूर्व आरोपी को न्यायालय से 3 दिन की सीबीआई हिरासत मिली थी.

    उल्लेखनीय है कि महावितरण कंपनी के सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता अशोक साखरवाडे के पुत्र अविनाश साखरवाडे का गोरेगांव तहसील अंतर्गत खाडीपार में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन कंपनी अंतर्गत मीरा पेट्रोल एंड डीजल पंप है. इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए  अधिकारी पेट्रोल पंप संचालक से 1 लाख रु.की मांग कर रहा था.

    इतना ही नहीं पैसे नहीं देने पर वह पेट्रोल पंप बंद करने की भी चेतावनी देने लगा था. जिससे साखरवाडे ने नागपुर सीबीआई में शिकायत कर दी. इसके आधार पर सीबीआई की टीम ने योजना बद्ध तरीके से  गोलर को 1 लाख रु. की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.  इसी तरह के प्रकरण से संलग्न 2 अधिकारियों को नागपुर में भी गिरफ्तार किया गया. इस प्रकरण की जांच नागपुर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक खान के मार्गदर्शन में शुरू हैं.