मुंबई. मस्जिदों (Mosques) में लगाए गए लाउडस्पीकरों (Loudspeakers) से होने वाले ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, “मस्जिदों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने में विफलता अदालत की अवमानना है।”
कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत एक स्थानीय निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
Bombay High Court reprimands Mumbai Police for not taking action against noise pollution caused by loudspeakers installed in Mosques, even after receiving complaints. “Failure to act on noise pollution from mosques amounts to contempt of court”, says the Bombay High Court
Court…
— ANI (@ANI) May 26, 2023
कांदिवली की रहने वाली रीना रिचर्ड ने मस्जिदों पर भोंगा से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस को चेतावनी भी दी थी कि याचिका पर संज्ञान लेकर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाए, याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था।
इन आदेशों के बाद दो बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रीना रिचर्ड ने एक बार फिर इसके खिलाफ वेकेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेना अभय आहूजा और न्या मिलिंद सत्ये की अवकाश पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के संज्ञान में लाया कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की शिकायत संबंधित थानों में 8 व 14 मई को करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दोनों शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने इस मामले में दायर जनहित याचिका और कोर्ट के आदेशों की भी जानकारी कोर्ट को दी। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों के बारे में ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर पुलिस की आंखे मूंदे रहने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और दोहराया कि अदालत के आदेशों पर कार्रवाई करने में विफलता अदालत के आदेशों की अवमानना है।
कांदिवली पूर्व के ठाकुर गांव इलाके की रहने वाली रीना रिचर्ड ने समता नगर थाने में मस्जिदों पर अजान से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसे सुबह-सुबह मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते दिखाया गया। उसने याचिका में यह भी कहा है कि मस्जिद के पास आईएसआईएस का एक अस्पताल है। इससे पहले उन्होंने 2017 में भी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे पिछले साल मस्जिदों में इस्तेमाल हो रहे लाउडस्पीकर का बड़ा मुद्दा उठाया था। उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से उन जगहों पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा था जहां लाउडस्पीकर से अजान होती है।