मुंबई. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर विशेष अदालत 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। उन्होंने पिछले हफ्ते डिफॉल्ट जमानत के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर 18 जनवरी को एक विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। देशमुख ने पिछले हफ्ते IPC की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
Special Court to pronounce verdict on January 18 in the default bail plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh related to a money-laundering case
— ANI (@ANI) January 14, 2022
गौरतलब है कि अनिल देशमुख की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इस याचिका का कोई महत्व नहीं है।
बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर, 2021 को अरेस्ट किया था।