Anil Deshmukh
File Photo: ANI

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    मुंबई. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर विशेष अदालत 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। उन्होंने पिछले हफ्ते डिफॉल्ट जमानत के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी।

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर 18 जनवरी को एक विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। देशमुख ने पिछले हफ्ते IPC की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

    गौरतलब है कि अनिल देशमुख की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इस याचिका का कोई महत्व नहीं है।

    बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर, 2021 को अरेस्ट किया था।