MSRTC हड़ताल: हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए समिति गठित करने के निर्देश

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    मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bomaby High Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) के मद्देनजर उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करे। अदालत ने राज्य सरकार को विशेष समिति गठित करने के लिए सोमवार शाम तक एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया।

    कर्मचारी संगठन निगम के राज्य सरकार में विलय की मांग करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एमएसआरटीसी के 223 डिपो पर बस परिचालन सोमवार सुबह बंद कर दिया गया।  अदालत ने पिछले हफ्ते निगम के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से परहेज करने का निर्देश दिया था और बाद में अदालत के आदेश के बावजूद हड़ताल पर जाने के लिए श्रमिकों के एक यूनियन को फटकार लगाई थी।

    न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की अवकाश पीठ ने सोमवार को एमएसआरटीसी द्वारा हड़ताल के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि अपने पिछले आदेशों में उसने श्रमिकों को फिर से काम शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब और कोशिश की जा रही है, ताकि एमएसआरटीसी कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके।

    एमएसआरटीसी के कर्मचारियों का एक वर्ग 28 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। नकदी संकट से गुजर रहे निगम को राज्य सरकार के साथ मिलाने की मांग की जा रही है।