Maharashtra government issued guidelines regarding Holi, gave this advice regarding Covid protocol
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    मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में भले ही कोरोना (Corona)के मामलों में कमी देखी गई हो और उसकी तीसरी लहर (Third Wave) अब खत्म हो गई हो, लेकिन राज्य सरकार होली (Holi) को लेकर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। होली से एक दिन पहले राज्य सरकार ने होली को लेकर गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की है, जिसमें समय की पाबंदी (Restrictions) के अलावा कई और बातों का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। 

    गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में नागरिकों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन कर लेना है। इतना ही नहीं, होलिका दहन के समय डीजे बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी।

    शराब सेवन को लेकर भी सख्ती

    इतना ही नहीं सरकार शराब सेवन को लेकर भी सख्त दिखी है। सर्कुलर में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यदि कोई होली के मौके पर शराब का सेवन कर हंगामा करने की कोशिश करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा रंग खेलने की अनुमति भी रात 10 बजे तक ही होगी। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जोर-शोर से नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमों में कहा गया है कि किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेकें जाने चाहिए। साथ ही किसी को जबरन रंग लगाने की कोशिश पर भी एक्शन लिया जाएगा।

    क्या है होली मनाने के नियम  

    • रात 10 बजे के भीतर कर लें होलिका दहन
    • डीजे या डांस प्रोग्राम नहीं, अन्यथा होगी कार्रवाई
    • मद्यपान और अभद्र व्यवहार वर्जित
    • महिलाओं और लड़कियों से बदसलूकी नहीं
    • एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का रखें ख़याल
    • रंग लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं
    • धार्मिक भावनाओं का रखें ख़्याल