Corona Death
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    मुंबई: एक बड़ी खबर के अनुसार महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को 50,000 रुपये की मदद देने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार इसके लिए एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया जाएगा। जहां मृतकों के परिजनों को आवेदन करना होगा। उसके बाद मुआवजे की रकम उनके खाते में डाली जाएगी। 

    किसे मिलेगी मदद? 

    • RT-PCR/MolecularTests/RAT परिक्षण में जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी और उसे अस्पताल की तरफ से कोविड-19 पॉज़िटिव की रिपोर्ट मिली होगी।
    • कोविड-19 के मामले में यदि ऐसे परीक्षण की तारीख से या अस्पताल में क्लिनिकल डायग्नोसिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु को कोविड-19 मृत्यु माना जाएगा। भले ही मौत अस्पताल के बाहर हुई हो या व्यक्ति ने कोविड-19 के परीक्षण के बाद रिपोर्ट की वजह से आत्महत्या की हो।
    • कोविड-19 के मामले में यदि व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है या कोरोना होने के 30 दिनों के बाद भी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को भी कोविड-19 की मृत्यु माना जाएगा।

    आवेदन 

    • कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए एक वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
    • आवेदक खुद या सेतु केंद्र, ग्राम पंचायत या CVC-SPV से आवेदन कर सकता है।

    दस्तावेज

    • आवेदक का अपना विवरण
    • आधार नंबर या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर
    • खुद की बैंक डिटेल्स
    • मृतक का विवरण
    • मृतक का जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र
    • अन्य करीबी रिश्तेदारों के अनापत्ति प्रमाणपत्र NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट)

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की केंद्र की योजना को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि, “मृतक के अगले परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की जाएगी।”