रावेर : बिना शासकीय अनुज्ञप्ति प्राप्त किये अवैध गौण खनिज (Illegal Minor Minerals) निकालने और स्वामित्वधन की राशि का गबन करने के आरोप में राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) ने रावेर तहसील क्षेत्र के सावदा के तीन लोगों पर दो करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में खबर यह है कि मामूली खनिज उत्खनन के मामले में रावेर की तहसीलदार उषा रानी देवगुणे ने सावदा क्षेत्र में दो लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action) की है।
सावदा क्षेत्र में ग्रुप नंबर 1051 की भूमि बेला कैलाश खंडेलवाल, शेख आशिक शेख निसार और शेख अदनान शेख निसार के नाम से कुल क्षेत्रफल 0.74 एकड़ है। राजस्व विभाग को शिकायत की गई थी कि यहां अवैध मिट्टी और मुरुम अवैध खनन कर तस्करी की गई हैं। इसके मुताबिक राजस्व विभाग ने निरीक्षण किया तो यहां 1750 ब्रास मुरूम चोरी करने का पर्दाफाश हुआ। इसकी गणना पंचनामा द्वारा नियमानुसार कर संबंधितों को कारण बताओं नोटिस जारी की गई।
ऐसे मामलों में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार बाजार मूल्य का पांच गुना जुर्माना लगाया जाता है। मुरुम का मौजूदा बाजार मूल्य 2264 रुपए प्रति ब्रास है। इसके अनुसार जब्त मुरुम की कीमत एक करोड़ 98 लाख 14 हजार 868 रुपए है। इसमें स्वामित्व धन और जलगांव जिला खनिज प्रतिष्ठान का मूल्य जोड़कर 19 लाख 81 हजार 487 रुपए हुआ। इस तरह 2 करोड़ 17 लाख 96 हजार 955 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इस संबंध में तहसीलदार उषा रानी देवगुणे ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा इतनी बड़ी राशि का जुर्माना लगाने की संभवत: यह पहली कार्रवाई है, इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।