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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    जलगांव : अमरावती जिला और सत्र न्यायालय (Session Court) ने बिजली बिल (Electricity Bill) जमा करने गए महावितरण (Mahavitaran) के कर्मचारियों से मारपीट व गाली-गलौज करने के मामले में दो आरोपियों (Accused) को दोषी करार देते हुए जुर्माना (Fine) और तीन वर्ष के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। 

    आरोपियों की पहचान अमरावती की विश्वनाथ कॉलोनी निवासी गणेश बलिराम तलोकार (52) के रूप में हुई है। यह घटना अक्टूबर 2018 में अमरावती के फरशी स्टॉप के टैंक बाजार इलाके में हुई थी। 10 अक्टूबर, 2018 को, राजापेठ स्थित बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में एक वरिष्ठ तकनीशियन, गोपाल काशीराम माहुलकर बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए काम कर रहे थे। इसी बीच जब वह तालाब बाजार स्थित प्रकाश तलोकार की दुकान पर बकाया बिजली बिल जमा करने गया तो वहां मौजूद आरोपी प्रकाश तलोकार के भाई गणेश तलोकार से कहा गया कि बिजली बिल नहीं भरने पर आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, उस समय गणेश तलोकार ने गोपाल माहुलकर से बहस की और उन्हें गालियां भी दीं और लोहे के पाइप से मारने की कोशिश की। 

    बात इतने पर ही समाप्त नहीं हुई, इसके बाद उसने गोपाल माहुलकर को थप्पड़ मारा और उनकी कॉलर पकड़ ली। इस घटना के बाद गोपाल माहुलकर घायल हो गया। घटना की सूचना राजापेठ पुलिस स्टेशन को देने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 353, 332, 504 और 186 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना अधिकारी पुलिस निरीक्षक दत्ता नरवड़े ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कुल सात गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की बहस के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश रवींद्र वी. ताम्हाणेकर की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 353 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने की स्थिति में एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। 

    फैसले में यह भी कहा गया है कि 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, 3 महीने का कठोर कारावास और 500 रुपए का आर्थिक दंड अदा न करने की स्थिति में सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भी झेलनी होगी। इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से थानाध्यक्ष बाबाराव मेश्राम और अरुण हटवार सतीश चौधरी ने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया।