In the rape case, the accused was sentenced to rigorous imprisonment for 10 years, kolhapur district court verdict

    Loading

    कोल्हापुर. जबरन उठाकर होटल में ले जाकर रेप (Rape) करने के संगीन जुर्म (Heinous Crime) में आरोपी अरविंद महादेव वडर (Arvind Mahadev Vader) (27) को 10 वर्ष कठोर कारावास (Rigorous imprisonment) की सजा सुनाई (Sentenced) है। यह जुर्म मार्च 2018 में हुआ था। 

    पीड़ित युवती कोल्हापुर स्थित कॉलेज में पढ़ती थी। आरोपी अरविंद वडर हर रोज कॉलेज छूटते ही उसके पीछे पड़ता, छेड़छाड़ करता और पीड़िता को उसके घरवालों से शादी के बारे में पूछने की बात करता। युवती ने उसे बताया की उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और वह उसका पीछा करना बंद करे। लेकिन मार्च 2018 में एक दिन आरोपी अरविंद वडर दुपहिया वाहन लेकर कॉलेज के सामने आया, कॉलेज छूटते ही जैसे पीड़िता कॉलेज के बाहर आयी, उसने युवती को जबरन दुपहिया वाहन पर बिठाकर एक होटल में ले गया और पीड़िता के इच्छा के विरोध में उसने शरीर संबंध बनाए।

    आरोपी वडर द्वारा परेशान होकर पीड़िता ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और घर में ही गुमसुम बैठने लगी। जिसके चलते माता-पिता ने लड़की को उसकी मौसी के घर भेज दिया। वहां मौसी ने पीड़िता से विश्वास के साथ बात करते हुए पूरी जानकारी ले ली और युवती के माता-पिता को यह बात बताई। माता-पिता ने तुरंत राजाराम पूरी पुलिस थाने में जाकर संदिग्ध अरविंद वडर पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी वडर को हिरासत में लिया और मामले की जांच की, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 

    इस संगीन मामले में सहायक सरकारी वकील अमिता कुलकर्णी ने सरकारी पक्ष का काम देखते हुए 9 गवाहों की कोर्ट के सामने गवाही पेश की। सरकारी वकील अमिता कुलकर्णी ने किया युक्तिवाद ,गवाहों की गवाही और मुंबई उच्च न्यायालय के दाखिलों के आधार पर कोल्हापुर जिला न्यायालय ने आरोपी अरविंद वडर को 10 वर्ष की संगीन सजा सुनाई।