महाराष्ट्र कैबिनेट ने नगर निकायों में पार्षदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

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    मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को छोड़कर कुछ अन्य नगर निगमों और नगर परिषदों में पार्षदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। वर्ष 2021 में क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर पार्षदों की संख्या में अधिकतम वृद्धि 17 प्रतिशत होगी।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, 227 पार्षदों वाले बीएमसी को इस निर्णय से अलग रखा गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 30 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कम से कम 168 पार्षद होंगे, लेकिन 185 से अधिक नहीं, जबकि 24 लाख और 30 लाख निवासियों वाले शहरों और कस्बों में 156 से 168 पार्षद होंगे। बारह लाख से 14 लाख निवासियों वाले नगर निकायों में कम से कम 126 प्रतिनिधि होंगे, लेकिन 156 से अधिक नहीं।

    विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीन और छह लाख की आबादी वाले नगर निगमों के लिए यह सीमा 76 से 96 होगी। विज्ञप्ति के अनुसार, चूंकि कोविड-19 महामारी ने जनगणना कार्य को प्रभावित किया है, इसलिए राज्य सरकार ने इसके लिए जनसंख्या वृद्धि की औसत दर के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। 

    इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल ने संपत्ति संशोधन वर्ष को 2020-21 से बढ़ाकर 2021-22 करने का निर्णय लिया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के गांवों, बस्तियों और अन्य छोटी सम्पर्क सड़कों में दो लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है। ‘मातोश्री ग्राम समृद्धि शेत/पाणंद सड़क योजना’ के नाम से इस परियोजना को रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा।