महाराष्ट्र: बच्ची से बलात्कार, दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा

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    ठाणे : महाराष्ट्र की एक अदालत ने ठाणे जिले में ढाई साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपी 49 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता डी शिरभाते ने भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मुंब्रा के रहने वाले आरोपी को उसके परिचित की ढाई साल की बच्ची से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

    अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी व्यक्ति मुंब्रा में पीड़ित परिवार के साथ रह रहा था, वह और पीड़ित परिवार एक ही गांव से हैं। पांच मई 2014 की रात को पीड़ित परिवार बच्ची और उसकी बड़ी बहन को आरोपी की देखभाल में छोड़कर बाहर गया था। 

    जब वे लौटे तो देखा कि बच्ची बेहोश है और उसका खून बह रहा है जबकि आरोपी गायब था। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बलात्कार की पुष्टि की जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। (एजेंसी)