Big relief to former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh, Supreme Court says interim protection from arrest will continue
File Photo

Loading

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Sing) पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिये हैं और 2021 के अंत में जारी उनके निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।

अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को सिंह के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा। सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में उस समय तीन दलों के गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार थी। 

देवेंद्र फडणवीस ने कहा?

परमबीर सिंह का निलंबन वापस लेने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) ने एक फैसला सुनाया जिसके तहत परम बीर सिंह की विभागीय जांच को गलत करार दिया और उसे बंद करने का आदेश दिया। इसने उनके निलंबन को गलत बताया और निलंबन आदेश वापस लेने का अनुरोध किया। उसी के मुताबिक यह फैसला लिया गया।