मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Updates) में कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोविड (COVID-19) से संक्रमित मामले कम जरूर हुए हैं। लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत 4 जून से जो नियम लागू थे उनमें बदलाव किया गया है। साथ ही ये नए नियम आज यानि सोमवार से लागू हो रहे हैं।
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसे लेकर किसी तरह की दुविधा लोगों में मन में न रहे इसे ध्यान में रखकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभा-सम्मलेन, धार्मिक स्थलों से लेकर होटल सहित अन्य जगहों पर लागू नियमों के बारे में विस्तार से बताया है। कोविड का कहर जब तक खत्म नहीं होता है तब तक एक जगह पर लोगों के इक्कठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही जहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां 50 फीसदी से अधिक लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं। जबकि अन्य खुली जगहों पर भी 25 प्रतिशत कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ेगा।
वहीं महाराष्ट्र में लागू नियमों के अनुसार सभा, समारोह, सम्मलेन तीन घंटे से अधिक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक ही घंटे पर दो प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं तो दोनों के बीच ठीक-ठीक समय का अंतर होना चाहिए। अगर किसी जगह इन नियमों को लगातार तोड़ा जाता है तो उस हॉल या सेंटर को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
दूसरी तरफ तीसरे, चौथे और पांचवे फेज के तहत आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। पुजारियों को पूजा और मंदिर के रखरखाव के लिए छुट दी गई है। जबकि नियमों का पालन करते हुए पहले चरण में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। शादी-विवाह और अंतिम संस्कार जहां किए जा रहे हैं वहां नियमों का पालन करना जरूरी है। होटल खुले रहेंगे लेकिन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी होटलों पर है।